नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ाव के मामले में प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज ही हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएन साईबाबा को बरी करने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट ने जीएन साईबाबा को उम्रकैद की सजा देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप तय करने में असफल रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे साईबाबा को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी, जिसे पलटते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया था।
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