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होम भारत पश्चिम बंगाल

संदेशखाली मामले की जांच करेगी सीबीआई, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

बनगांव और नजात थाने में दर्ज तीन प्राथमिकी की जांच सीबीआई करेगी जो पूरी तरह से ईडी अधिकारियों पर हमला मामले से संबंधित है

by WEB DESK
Mar 5, 2024, 06:06 pm IST
in पश्चिम बंगाल
Sandeshkhali violence centre may intervene

संदेशखाली में तैनात पुलिस (फाइल फोटो)

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित संदेशखाली हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने ईडी अधिकारियों पर हमला मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। उन्होंने आदेश दिया है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी और आज मंगलवार शाम तक शेख शाहजहां को सीबीआई के हवाले करने को कहा है। सारे दस्तावेज भी सीबीआई के हवाले करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। बनगांव और नजात थाने में दर्ज तीन प्राथमिकी की जांच सीबीआई करेगी जो पूरी तरह से ईडी अधिकारियों पर हमला मामले से संबंधित है।

दरअसल, पांच जनवरी को राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने पहुंची थी, जहां एकत्रित हुए हजारों लोगों ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था।केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में शाहजहां को मुख्य आरोपित बनाकर दावा किया था कि उसी के कहने पर लोगों ने हमले किए थे। उसके बाद से शाहजहां फरार हो गया था। आखिरकार 55 दिनों बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सख्त रुख अख्तियार करने के बाद उसे गिरफ्तार किया था। मुख्य न्यायाधीश की पीठ में याचिका लगाकर ईडी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिस पर सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई थी लेकिन आज फैसला आया है।

पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि हाई कोर्ट ने आज साढ़े 4 बजे तक कागजात सीबीआई को सौंपने कहा है। तुरंत सुनवाई ज़रूरी है। तब कोर्ट ने कहा कि आप रजिस्ट्रार के पास जाइए। वह चीफ जस्टिस से निर्देश लेंगे।

आज ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपित शाहजहां शेख काफी प्रभावी व्यक्ति है और उसका सत्ताधारी दल से संबंध है। राज्य की पुलिस ने उसे बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल खेला। ईडी अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख के यहां छापा मारने गए थे, जहां उन पर हमला किया गया था।

Topics: कलकत्ता हाईकोर्टSandeshkhali caseसंदेशखाली हिंसासंदेशखाली सुप्रीम कोर्टCalcutta HCSheikh Shahjahan in CBI custodycbi
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