'पूर्व राष्ट्रपति होने के कारण मुकदमा नहीं चला सकते', ट्रंप के दावे पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
May 8, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम विश्व

‘पूर्व राष्ट्रपति होने के कारण मुकदमा नहीं चला सकते’, ट्रंप के दावे पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल को कैपिटल हिल हिंसा के मामले में उनकी दलीलों को सुनेगा।

by Kuldeep singh
Feb 29, 2024, 06:48 am IST
in विश्व
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। कोर्ट चाहता है कि पूर्व राष्ट्रपति होने के कारण 2020 कैपिटल हिल हिंसा के मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ट्रंप के एक और मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में अब 22 अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट उनकी मौखिक दलीलों को सुनेगा।

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि वो एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और इस कारण से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। उनकी इन दलीलों पर सहमति व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है। कोर्ट ने डीसी सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत में 22 अप्रैल को अपने हालिया फैसले पर कोर्ट विचार करेगा। जबकि, इससे पहले इसी माह सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के अपने बचाव करने के दावे तक को खारिज कर दिया था।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ तब तक आपराधिक मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट मामले में अपना फैसला नहीं सुना देता है। नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जाने पर भी संदेह पैदा हो गया है। जानकारों का ये भी कहना है कि इस मामले को लेकर सुनवाई के कारण ट्रंप को अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में भी देरी करने में मदद मिलेगी।

इसे भी पढ़ें:  पाकिस्तान में कपड़ों पर अरबी अक्षरों को देखकर भड़के कट्टरपंथी, महिला को घेरकर लगाए “सर तन से जुदा” के नारे

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ आपराधिक केस चला रहे स्पेशल वकील जैक स्मिथ के मामलों पर रोक लगा दिया है। कोर्ट का मानना है कि जब 2020 में जो बाइडेन की चुनावी जीत को उन्होंने (ट्रंप) पलटने की कोशिश की थी उस दौरान वो राष्ट्रपति थे।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि वर्ष 2020 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को जो बाइडेन की डेमोक्रेट ने हरा दिया था। हालांकि, ट्रंप के समर्थकों में चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कैपिटल हिल्स पर चढ़ाई कर दी। इसी मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।

 

Topics: Donald Trump Criminal CaseDonald Trump Capitol Hills ViolenceSupreme Courtसुप्रीम कोर्टdonald trumpडोनाल्ड ट्रंपअमेरिकी राष्ट्रपति चुनावUS presidential electionडोनाल्ड ट्रंप आपराधिक केसडोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल्स हिंसा
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

सुप्रीम कोर्ट

वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर जस्टिस गवई की बेंच करेगी सुनवाई, चीफ जस्टिस खन्ना 13 मई को हो रहे सेवानिवृत 

नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोहम्मद सुल्तान, CJI ने कहा– ‘अब नहीं सुनी जाएगी याचिका’

“वो इसी लायक हैं” : ट्रंप का हार्वर्ड पर एक्शन, टैक्स-छूट खत्म कर फ्रीज की 2.2 बिलियन की फंडिंग

सुप्रीम कोर्ट

“बेहद गंभीर वक्त है, सेना का मनोबल न गिराएं”, पहलगाम आतंकी हमले पर सुनवाई से SC का इनकार, लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट

पेगासस से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्पाइवेयर का इस्तेमाल गलत नहीं : SC

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शरिया अदालत और फतवे कानूनी रूप से अमान्य

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

‘आतंकी जनाजों में लहराते झंडे सब कुछ कह जाते हैं’ : पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने सबूत सहित बताया आतंकी गठजोड़ का सच

पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक : ओटीटी पर पाकिस्तानी फिल्में और वेब सीरीज बैन, नहीं दिखेगा आतंकी देश का कंटेंट

Brahmos Airospace Indian navy

अब लखनऊ ने निकलेगी ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल : 300 करोड़ की लागत से बनी यूनिट तैयार, सैन्य ताकत के लिए 11 मई अहम दिन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की आतंकी साजिशें : कश्मीर से काबुल, मॉस्को से लंदन और उससे भी आगे तक

Live Press Briefing on Operation Sindoor by Ministry of External Affairs: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ओटीटी पर पाकिस्तानी सीरीज बैन

OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट पर स्ट्राइक, गाने- वेब सीरीज सब बैन

सुहाना ने इस्लाम त्याग हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

घर वापसी: मुस्लिम लड़की ने इस्लाम त्याग अपनाया सनातन धर्म, शिवम संग लिए सात फेरे

‘ऑपरेशन सिंदूर से रचा नया इतिहास’ : राजनाथ सिंह ने कहा- भारतीय सेनाओं ने दिया अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय

उत्तराखंड : केन्द्रीय मंत्री गडकरी से मिले सीएम धामी, सड़कों के लिए बजट देने का किया आग्रह

हरिद्वार में धामी सरकार एक्शन जारी, आज दो और अवैध मदरसे सील, अब तक 215 मदरसों पर लगे ताले

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies