नई दिल्ली। डॉक्टर राजेंद्र सिंह सुसाइड मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में 8 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।
डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने 18 अप्रैल 2020 को अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। उनके घर से दो पेज का एक सुसाइड नोट मिला था। इसमें प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी। जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। टैंकर के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप था।
कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। मामले में 25 अगस्त 2023 को गवाहों के बयान पूरे हो गए थे। कोर्ट ने हरीश को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल, कपिल नागर और हरीश के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।
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