गृहमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी ने किया आत्मसमर्पण, जमानत पर रिहा

Published by
सुनील राय

राहुल गांधी ने आज दिन में अपनी ‘यात्रा’ को छोड़कर कर न्यायालय में आत्म समर्पण किया। न्यायालय से कुछ ही देर में उन्हें जमानत मिल गई। न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था। उस परिवाद की सुनवाई करने के बाद सुल्तानपुर जनपद न्यायालय की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया था। राहुल गांधी उसी मुकदमे में आज हाजिर हुए थे।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ यह परिवाद दाखिल किया गया था। परिवाद दायर करने वाले विजय मिश्र का आरोप है कि गत 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के उस बयान के बाद विजय मिश्र आहत हुए थे। परिवादी के अधिवक्ता संतोष पांडेय का कहना है कि परिवादी व अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था।

जानकारी के अनुसार आज दिन में करीब 11 बजे राहुल गांधी न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायालय में करीब 15 मिनट का समय लगा। राहुल गांधी का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने  25-25  हजार रुपए की दो जमानत दाखिल कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। उसके बाद करीब साढ़े ग्यारह बजे राहुल गांधी न्यायालय से बाहर निकल गए। राहुल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच न्यायालय  परिसर में पहुंचे थे।

Share
Leave a Comment