प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पूछने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने दोनों नेताओं को मानहानि केस में जारी समन को रद्द करने से मना कर दिया। दरअसल, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर की गई टिप्पणी के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया था। यूनिवर्सिटी का आरोप है कि उसके खिलाफ अपमानजक बातें कहीं गई हैं।
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को चुनौती देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह की ओर से अर्जी दायर की गई थी, जिसे जस्टिस हसमुख डी सुथार ने खारिज कर दिया है। इन दोनों के खिलाफ दायर मानहानि केस में आरोप है कि इन्होंने पीएम की डिग्री के मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली बातें कही हैं। इस मामले में बीते साल अप्रैल में कोर्ट ने दोनों नेताओं को तलब किया था।
ट्रायल कोर्ट ने प्रथम दृष्टया केस को लेकर कहा था, “गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर दिए गए बयान का कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह अर्थ लगाएगा कि यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी डिग्री दी जाती है और फर्जीवाड़े में संलिप्त है और इस तरह गुजरात यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा धूमिल होती है।” फिर सेशन कोर्ट ने भी समन को सही बताया था। उसके बाद AAP नेताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि बयान यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं दिया गया था। इधर यूनिवरिस्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के बयान से छवि धूमिल की गई है, उन्हें ट्रायल का सामना करना चाहिए।
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