नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध को पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
गृह मंत्रालय का कहना है कि सिमी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अगले पांच वर्षों के लिए अवैध घोषित किया गया है। सिमी भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालकर आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में संलिप्त रहा है।
उल्लेखनीय है कि सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी वर्ष 2019 को लगाया गया था। सिमी और उसके सदस्यों के खिलाफ विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) 1967 सहित कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
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