Delhi-NCR air pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा, ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू

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WEB DESK

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के गिरते स्तर को देखते हुए श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप)-3 से जुड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। संशोधित ग्रैप-3 के तहत प्रमुख तौर पर कुछ आवश्यक कार्यों को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आज सुबह 9 बजे ‘गंभीर’ श्रेणी में 458 पर था।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जुड़ी ग्रैप संबंधित उप-समिति ने शनिवार शाम से दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट को देखते हुए आज सुबह एक आपातकालीन बैठक की। उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से पूरे दिल्ली-एनसीआर में संशोधित ग्रैप के चरण-3 के अनुसार 8 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है।

यह चरण ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता यानी एक्यूआई 401-450 के बीच होने पर लागू किया जाता है। इसमें ग्रैप के चरण-1 और चरण-2 में उल्लिखित पाबंदियों के अतिरिक्त है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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