दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश होने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने ईडी को एक पत्र भी लिखा है।
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समाचार एजेंसी एएनआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर उसके सामने पेश नहीं होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा है कि वो ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी का इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का है। वो उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर और 21 दिसंबर को ईडी ने उन्हें समन भेजा था।
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बता दें कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने पहले दिसंबर में केजरीवाल को समन जारी किया था, तभी वो पेश नहीं हुए थे। अब तक केजरीवाल को दो बार ईडी नोटिस दे चुकी है, और अब एक बार फिर से केजरीवाल ने पूछताछ के लिए पेश होने से इनकार कर दिया है।
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तीन बार समन के बाद न पेश होने पर क्या है कानून
ईडी के तीन समन मिलने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री पेश न हों तो ईडी के पास कानूनी अधिकार है कि वह गिरफ्तारी कर सकती है। हालांकि यह अधिकार सीमित हैं। ईडी अपने इस अधिकार का तब ही इस्तेमाल कर सकती है जब उसके पास पुख्ता सबूत हों कि मुख्यमंत्री अपराध में लिप्त हैं। अगर पुख्ता सबूत न हों तो संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।
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