Article 370: केंद्र सरकार का फैसला दुर्भावनापूर्ण नहीं, 30 सितंबर 2024 तक कराएं चुनाव: सुप्रीम कोर्ट

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Kuldeep singh

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाए जाने के मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अनुच्छेद 370 (Article 370) को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पूरी तरह से अस्थाई था और इसे पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसे जारी रखा गया।

इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने 370 को किसी दुर्भावना के तहत नहीं हटाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। CJI ने कहा है कि जल्द से जल्द सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे।

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बता दें कि इससे पहले इसी साल 5 सितंबर को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार 16 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। ये सुनवाई मुख्य न्यायधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की थी और सुनवाई पूरा करने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस बेंच में जस्टिस एस के कौल, संजीव खन्ना, बी आर गवई और सूर्यकांत शामिल हैं। न्यायमूर्ति कौल 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे जबकि अन्य तीन न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इनमें कुछ तो 5 अगस्त 2019 को 370 हटाए जाने से पहले ही दायर किए गए थे। इनमें धारा 35ए को चुनौती दी गई थी। उल्लेखनीय है कि धारा 35ए के तहत जम्मू-कश्मीर को अपने स्थायी निवासियों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ था। 35ए के कारण भारत का संविधान वहां पर लागू नहीं होता था।

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