नई दिल्ली। आतंकी संगठन आईएसआईएस (Terrorist organization ISIS) के लिए पैसा जुटाने का आरोपी मोहम्मद मोहसिन तिहाड़ जेल से बीटेक की परीक्षा देगा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संजय गर्ग ने मोहसिन को बीटेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के सातवें सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति दी है।
पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने मोहसिन को 8 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 15 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को आयोजित परीक्षा तिहाड़ जेल से ही देने की अनुमति दी। कोर्ट ने तिहाड़ जेल (Tihar Jail) सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया कि वह परीक्षा देने के लिए ऐसा कक्ष या लाइब्रेरी उपलब्ध कराएंगे जहां पूर्णरूप से शांति हो। कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया कि वो परीक्षा की तिथियों के दिन जेल का निरीक्षण करें। कोर्ट ने जामिया यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वो परीक्षा के दिन एक अधिकृत पर्यवेक्षक भेजें और पर्यवेक्षक की जानकारी तिहाड़ जेल प्रशासन से साझा करें।
एनआईए ने 2022 में गिरफ्तार किया था
मोहम्मद मोहसिन को एनआईए ने 2022 में गिरफ्तार किया था। मोहसिन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मिली सूचना के आधार पर एनआईए ने यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी। उस पर आरोप है कि आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से धन संग्रह करता था। इसके बाद सीरिया में बैठे आका को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भेजता था। इस मामले में एनआईए ने केवल मोहसिन को आरोपी बनाया है। एनआईए ने मोहसिन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए और 1453बी और यूएपीए की धाराओं 18,18बी, 38,39 और 40 के तहत एफईआर दर्ज की थी।
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