Digital Transaction: आज के डिजिटल युग में हर कोई अपना काम ऑनलाइन करना चाहता है, चाहे वह शॉपिंग हो या ऑनलाइन लेनदेन। हममें से ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए लेनदेन करना पसंद करते हैं। वैसे देखा जाए तो जब भी हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन सावधानी से करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन करते समय गलती से पैसा गलत खाते में पहुंच जाता है।
टेंशन लेने के बजाय बस करें ये काम
इसके बाद जाहिर सी बात है कि टेंशन होगा लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत खाते में हो गया है तो उसे वापस कैसे पाएं। आइये जानते हैं कुछ आसान स्टेप्स…
आरबीआई (RBI)
आरबीआई (RBI) ने गलत ट्रांजैक्शन से जुड़ी प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है, इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक में शिकायत दर्ज करानी होगी।
ऐसे करें शिकायत
- जब भी आप नेट बैंकिंग (NET BANKING) या यूपीआई (UPI) के जरिए गलत खाते में पैसे ट्रांसफर करें तो सबसे पहले टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। यहां आपको सारी जानकारी देनी होगी।
- इसके अलावा आप अपने बैंक जाएं और फिर फॉर्म भरकर सारी जानकारी दें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपको शिकायत संख्या या अनुरोध संख्या देगा।
- आप Bankingombudsman.rbi.org.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं, यहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- आप चाहें तो बैंक के सेवा ग्राहक विभाग को ई-मेल भेजकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत दर्ज कराते वक्त रखें इन बातों का विशेष ध्यान
शिकायत दर्ज करवाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास गलत ट्रांसफर की आधिकारिक सूचना होनी (नोटिफिकेशन) चाहिए। इस मैसेज में एक पीपीबीएल (PPBL) नंबर होता है, इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही नेट बैंकिंग और यूपीआई के बाद फोन पर आए मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए।
ध्यान रखें कि गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत आप सिर्फ 3 दिन के अंदर ही कर सकते हैं।
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