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PFI पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार

पीएफआई को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित किया है

by WEB DESK
Nov 6, 2023, 06:12 pm IST
in भारत
पीएफआई को भारत में प्रतिबंधित किया गया है

पीएफआई को भारत में प्रतिबंधित किया गया है

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ पीएफआई की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई को हाई कोर्ट जाने को कहा।

पीएफआई को केंद्र सरकार ने गैरकानूनी संगठन अधिनियम की धारा 3(1) में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधित किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश शर्मा की अध्यक्षता वाली यूएपीए ट्रिब्युनल ने 21 मार्च को पीएफआई और उससे जुड़े दूसरे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई थी। पीएफआई ने इसी फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

ये भी पढ़ें कोटा से दबोचे गए पीएफआई के 2 गुर्गे, मुस्लिम युवाओं को बना रहे थे कट्टरपंथी, दे रहे थे हथियारों की ट्रेनिंग

केंद्र सरकार ने 28 सितंबर, 2022 को पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल (एआईसीसी), नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ) नेशनल वुमंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्र सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) के अधिकारों के तहत ये प्रतिबंध लगाया था।

ये भी पढ़ें केरल: पीएफआई पर एनआईए का एक और कड़ा प्रहार, सबसे बड़े हथियार ट्रेनिंग कैंप को किया कुर्क, जांच में कई अहम खुलासे

Topics: पीएफआईसुप्रीम कोर्टपॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडियादेशविरोधी गतिविधि
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