सामूहिक बलात्कार के मुकदमे में माफिया विजय मिश्रा को 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। माफिया डी-12 गैंग के लीडर विजय मिश्र के विरूद्ध उत्तर प्रदेश में 82 व पश्चिम बंगाल में 1 अभियोग दर्ज हैं। जनपद भदोही में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने माफिया विजय कुमार मिश्रा को दोषी ठहराया। न्यायालय ने विजय मिश्र को 15 वर्ष कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 3 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी के अपराध में न्यायालय ने 2 वर्ष कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास से दंडित गया है।
उल्लेखनीय है कि थाना गोपीगंज में पीड़िता ने विजय मिश्र, विकास मिश्र व विष्णु मिश्र के विरुद्ध 18 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जान से मारने की धमकी दी गई। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन किया गया। अभियुक्त विजय मिश्र, विकास मिश्र एवं – विष्णु मिश्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विजय मिश्र को इससे पहले दो और मुकदमों में न्यायालय से सजा सुनाई जा चुकी है।
17 अक्टूबर 2022 को भदोही जनपद न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विजय मिश्र को 2 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय एवं आदेश पारित किया था। 18 मार्च 2023 को प्रयागराज जनपद न्यायालय से विजय मिश्र को धारा-25 , आयुध अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय एवं आदेश पारित किया गया था। इस प्रकार अब तक अभियुक्त विजय मिश्रा को कुल 3 अभियोगों में दोष सिद्ध करते हुये सजा हो चुकी है।
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