नई दिल्ली। विमान के पायलट और चालक दल के अन्य सदस्य को अब रैंप से रैंप ट्रांसफर मामले में बोर्डिंग स्टेशन पर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से गुजरना होगा। पायलट और चालक दल के सदस्य ऐसी दवा व परफ्यूम का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। इस संबंध में नागरिक उड्डयन निदेशालय (डीजीसीए) ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अगर चालक दल का सदस्य कोई ऐसी दवा ले रहा है जिसमें अल्कोहल शामिल होता है तो उसे उड़ान भरने से पहले कंपनी के चिकित्सक से सलाह लेनी होगी।
डीजीसीए ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि विमान संचालन की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से अल्कोहल के सेवन के लिए विमान के कर्मियों की मेडिकल जांच की प्रक्रिया से संबंधित मानदंडों में कई बदलाव किए गए हैं। निगरानी समिति ने चालक दल को किसी भी दवा, माउथवॉश, टूथ जेल, परफ्यूम या ऐसे किसी उत्पाद का उपयोग करने से रोकने का प्रस्ताव दिया था जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। इसके बाद इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है ताकि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आ पाए।
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