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होम भारत उत्तर प्रदेश

मथुरा : नाबालिग से कुकर्म के दोषी हुकुम को आजीवन कारावास

यह फैसला कोर्ट ने 30 वर्किंग डे के अंदर सुनाया है। आरोपी पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है

by WEB DESK
Oct 30, 2023, 09:36 pm IST
in उत्तर प्रदेश
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मथुरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से कुकर्म के आरोप में अभियुक्त हुकुम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 70 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला कोर्ट ने 30 दिन वर्किंग डे के अंदर सुनाया है। इस घटना में अदालत में घटना के अभियुक्त पर तारीख 29 अगस्त को चार्ज लगा था, 30 अगस्त से 5 सितंबर तक इसमें गवाही दर्ज कराई गई और 19 अक्टूबर को बहस पूरी की गई। इसके बाद इस घटना में अभियुक्त को 27 अक्टूबर को दोष सिद्ध किया गया था और 30 अक्टूबर (आज) अदालत ने फैसला सुनाया है।

सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त हुकुम को दोषी मानते हुए अंतर्गत धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपये का अर्थदंड तथा पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा-6 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) तथा पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इस केस में शासन और प्रशासन और अभियोजन की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही थी। एसएसपी व थाना कोसीकला प्रभारी के द्वारा इससे संबंधित सभी गवाहों की गवाही समय से कराई गई। पैरोकार कांस्टेबल अजय कुमार द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई।

स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़ित के पिता द्वारा 23 जुलाई 2023 को थाना कोसीकलां में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उसका लड़का (पीड़ित) अन्दर वाले घर जा रहा था, रास्ते में हुकम पीड़ित को बहकाकर अपने नौहरे में ले गया और उसके साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था।

पीड़ित की मां जोकि हुकम की पड़ोसी है, अपनी छत पर किसी कार्य से गयी थी तो उसकी नजर हुकम के नौहरे में गयी, जहां हुकम  बच्चे के साथ गन्दा काम कर रहा था, जिसे देखकर उसने शोर मचा दिया। गांव के आस-पड़ोस के लोग शोर सुनकर हुकम के नौहरे में गए जहां हुकम से उक्त पीड़ित को छुड़ाया व उतरे हुए कपड़े बच्चे को पहनाये। पीड़ित की पहचान कर पिता को घटना की जानकारी दी। पिता ने थाना कोसीकलां में उक्त घटना की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने अभियुक्त हुकम के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 495/2023, अन्तर्गत धारा 377 भारतीय दण्ड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: HukumHukum found guilty of misdeedमथुरा समाचारmathura newsआजीवन कारावासlife imprisonmentrape with minorनाबालिग से कुकर्महुकुमकुकर्म के दोषी हुकुम
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