आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे उन्होंने ईडी के एक्शन के खिलाफ दायर की थी। अभी फिलहाल, उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू रहेगा। दरअसल, संजय सिंह को 4 अक्टूबर को ईडी ने छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।
संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि संजय सिंह को राहत देने का कोई आधार नहीं है। बताते चलें कि 8 दिन तक ईडी कस्टडी में रहने के बाद संजय सिंह को राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। संजय सिंह ने जेल भेजे जाने के बाद अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
संजय सिंह ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इधर ईडी का आरोप है कि अब समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब नीति को तैयार और लागू कराने में संजय सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।
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