अरुणाचल प्रदेश: भाजपा विधायक दासंगलू पुल का निर्वाचन वैध, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
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अरुणाचल प्रदेश: भाजपा विधायक दासंगलू पुल का निर्वाचन वैध, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को गौहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त किया, जिसमें दासंगलू पुल के निर्वाचन को अमान्य कर दिया गया था।

by WEB DESK
Oct 19, 2023, 06:32 pm IST
in भारत
Supreme court

सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गौहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करके अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए भाजपा विधायक दासंगलू पुल के 2019 के चुनाव को बरकरार रखा है। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुरुवार को गौहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त किया, जिसमें दासंगलू पुल के निर्वाचन को अमान्य कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। गौहाटी हाई कोर्ट ने अप्रैल में दासंगलू के 2019 के निर्वाचन के निरस्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि दासंगलू पुल ने अपने पति की छह संपत्तियों की सूचना छिपाई थी। निर्वाचन को कांग्रेस नेता लुपालुम क्री ने हाई कोर्ट में चुनौती थी। लुपालुम 2019 में दासंगलू पुल से चुनाव हार गए थे।

लुपालुम क्री ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि दासंगलू पुल ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने लाभ के पद की जानकारी छिपाई थी, जबकि वह अरुणाचल प्रदेश मिनिरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड की प्रमुख थीं। लुपालुम ने कहा था कि दासंगलू पुल ने अपने पति की संपत्तियों की सूचना भी यह कहकर छिपाई कि वे अपने स्वर्गीय पति की कानूनी वारिस नहीं हैं। उनके पति की कानूनी वारिस उनकी पहली पत्नी है। कलिखो पुल की तीन पत्नियां हैं।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: सुप्रीम कोर्टअरुणाचल प्रदेशभाजपा विधायकदासंगलू पुल
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