उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना 2023 की नई व्यवस्था लागू की है। इसके अंतर्गत प्रदेश में कहीं भी सड़क दुर्घटना में तीन से अधिक लोगों से की मृत्यु होने पर एक जांच समिति गठित की जाएगी। संभागीय परिवहन अधिकारी को जांच समिति का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिन जिलों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू है वहां पर पुलिस उपायुक्त यातायात, जांच समिति के नोडल अधिकारी का जांच में सहयोग करेंगे। जिन जनपदों पुलिस कमिश्नर व्यवस्था नहीं है वहां पर एसपी ट्रैफिक, नोडल अधिकारी के साथ सहयोग करेंगे।
परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, एल वेंकटेश्वर लू ने प्रत्येक जिले में संभागीय परिवहन अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। किसी भी बड़ी दुर्घटना होने पर थाना प्रभारी तत्काल जांच समिति के सदस्यों को सूचना देंगे। नोडल अधिकारी एवं जांच समिति के सदस्य तत्काल दुर्घटना स्थल पर जाएंगे। समिति 5 दिनों के अंदर दुर्घटना की जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी।
समिति के सदस्यों के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसका समाधान करने के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राज्य स्तर पर परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में पुलिस महानिरीक्षक यातायात, पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष, परिवहन आयुक्त प्रशासन एवं एनजीओ के लोग रहेंगे।
टिप्पणियाँ