उत्तर प्रदेश में गत दिनों 45 जनपदों के स्लाटर हाउस में मांस बिक्री को लेकर जारी किए गए विवादित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही इस आदेश को जारी करने वाले मुख्य पर्यावरण अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच होने तक मुख्य पर्यावरण अधिकारी को पद से हटा कर सम्बद्ध कर दिया गया है। स्लाटर हाउस में मांस में बिक्री का आदेश जारी होने के बाद से ही इस पर चर्चा शुरू हो गई थी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम ने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में स्लाटर हाउस में मांस बिक्री के संबंध में आदेश दिया था। मुख्य पर्यावरण अधिकारी घनश्याम ने अयोध्या समेत 45 जिलों में कुछ चुनिंदा स्लाटर हाउस को मांस बिक्री की अनुमति दी थी, जबकि यह नियम विरुद्ध था। इसके बाद अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने इस आदेश में कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और इस आदेश को निरस्त कर दिया था।
अब मुख्य पर्यावरण अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और इस मामले की जांच, विशेष सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण को दी गई है। इस आदेश के बाद यह पाया गया कि उक्त आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इस प्रकार का आदेश जारी करते समय किसी से कोई अनुमति नहीं ली गई थी और पत्रावली में भी किसी से अनुमोदन नहीं लिया गया था।
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