आगरा। यूपी के आगरा में सोशल मीडिया पर दिव्यांशु अग्रवाल नाम से अकाउंट बनाकर मुस्लिम युवक ने बड़ी घटना कर डाली। कार धोने वाले साहिल ने एक से बढ़कर एक महंगी कारों के साथ अपने फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर हिन्दू कारोबारी की बेटी को लव जिहाद के जंजाल में फंसा लिया। नशा देकर उसके साथ हैवानियत की और वीडियो बनाकर कई साल उसको ब्लैकमेल करता रहा। भेद खुलने पर पुलिस ने जिहादी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर दोस्ती की आड़ लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आगरा के थाना छत्ता इलाके में सामने आया है। वारदात का शिकार हुई लड़की कपड़ा कारोबारी की बेटी है। पकड़ा गया साहिल खाना न्यू आगरा क्षेत्र का रहने वाला है और वाशिंग सेंटर पर कारें धोने का काम करता है। साहिल ने इंस्टाग्राम पर दिव्यांशु अग्रवाल नाम से फर्जी अकाउंट बना रखा था। दिव्याशु अग्रवाल बनकर उसने कारोबारी की बेटी को इंस्टाग्राम पर अपने जाल में फंसा लिया था। सोशल मीडिया पर वह कारों के साथ फोटो डालकर खुद को रईस दिखाता था।
कारोबारी की बेटी को ब्लैकमेल करके उसने आईफोन भी खीदा था। किशोरी को जब तक उसकी हकीकत पता चली बहुत देर हो गई थी। कारोबारी के घर से लगातार कैश और ज्वेलरी गायब हो रही थी। शक होने पर घरवालों ने बेटी से पूछताछ की तो वह फफक पड़ी और रोते हुए पूरी आपबीती सुनाई। बेटी ने परिवार को बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती खुद को दिव्याशु बताने वाले युवक से हुई थी। 21 दिसंबर 2020 को युवक ने उसे मिलने के लिए कमला नगर इलाके में स्थित एक होटल में बुलाया और कॉफी में नशा देकर उसके साथ दरिंदगी की। उसने वीडियो फोटो भी खींच लिए, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर वह उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। उसके बाद से वह बदनाम करने की धककी देकर कारोबारी की बेटी का शोषण कर रहा था। दहशत में बेटी घर से कैश और ज्वेलरी उसको पहुंचा रहा था। दस लाख से अधिक का माल वह पहले ही ऐंठ चुका था।
बेटी की जुबानी सच सामने आने पर परिवार ने पूरे मामले से बजरंगदल के नेता दिग्विजयनाथ तिवारी को अवगत कराया। छानबीन में पता चला कि युवक का असली नाम साहिल खान है और षडयंत्र में उसकी मां रुखसाना भी शामिल थी। इसके बाद कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकयत की गई। कारोबारी की बेटी से ज्वेलरी और कैश ले जाकर साहिल अपनी मां के पास पहुंचा देता था। डीसीपी आगरा सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि साहिल खान के खिलाफ दुराचार, रंगदारी, आईटी एक्ट, जहरखुरानी, धोखाधड़ी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया है।
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