नई दिल्ली। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपित जगदीश टाइटलर की अर्जी पर सीबीआई ने आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सीबीआई ने कहा कि मामले में चार्जशीट से जुड़े जरूरी दस्तावेज टाइटलर के वकील को दे दिए गए हैं। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान दंगा पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि मामले की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए, ये मामला दशकों से लंबित है। जगदीश टाइटलर की ओर से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 1984 से 2023 तक के सारे दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई।
आज सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। टाइटलर ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वर्चुअली कोर्ट में पेश होने की इजाजत मांगी थी।
5 अगस्त को कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत देने के कोर्ट के आदेश पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया था। 4 अगस्त को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी। स्पेशल जज विकास ढल ने एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया था।
बता दें कि 26 जुलाई को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने टाइटलर को 29 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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