श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत जाने को कहा है

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WEB DESK

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के पास रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचली अदालत जाने को कहा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि निचली अदालत मेरिट के आधार पर सुनवाई करे।

दरअसल, 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान पर 10 दिनों की रोक लगाकर 25 अगस्त से आगे रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। रेलवे अपनी पटरी के पास बसे लोगों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। 14 अगस्त को रेलवे ने अतिक्रमण वाले मकानों पर जेसीबी मशीन से डिमोलिशन की कार्रवाई की थी।

याचिकाकर्ता का दावा है कि लोग 100 साल से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं, इस आधार पर डिमोलिशन की कार्रवाई रोकी जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि रेलवे पहले ही काफी अतिक्रमण हटा दिया है। अब 70-80 घर बचे हैं। उन्हें तोड़ने से बचाया जाए।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

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