नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सौरभ बनर्जी ने न्यूज क्लिक वेबसाइट के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस जारी किया है। विदेश से मिले धन के मामले में मिले अंतरिम सुरक्षा के आदेश को निरस्त करने की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।
ईओडब्ल्यू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। हाई कोर्ट ने 7 जुलाई, 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही हाई कोर्ट ने पुरकायस्थ को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।
पुरकायस्थ पर आरोप है कि उनकी कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में अमेरिका की कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स कंपनी से 9 करोड़ 59 लाख रुपये की एफडीआई हासिल की। ईओडब्ल्यू में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि ये एफडीआई कानून का उल्लंघन कर हासिल की गई।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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