दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय में कार्यरत एक आइएएस को निलंबित कर दिया गया है। जिससे गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। दरअसल, आईएएस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक स्मारक तोड़कर सरकारी आवास बनाने की बड़ी गलती की है। जिसके बाद अमित शाह के मंत्रालय ने उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित किया है, इसका निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
बतादें, स्मारक तोड़ने के आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी उदित प्रकाश राय पर ये कार्रवाई हुई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं मंत्रालय की ओर एक अन्य आदेश में बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न पदों पर तैनात रहे भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी बसंत रथ का निलंबन छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है।
जानिए कौन है आईएएस उदित प्रकाश राय ?
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। जिसमें कहा गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान 2007 के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी उदित प्रकाश राय का मुख्यालय मिजोरम रहेगा और वह सक्षम प्राधिकारी की पूर्व इजाजत के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। बतादें, पिछले साल अगस्त में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के दो मामलों में एक कार्यकारी अभियंता को अनुचित लाभ देने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए उदित प्रकाश राय के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। राय पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात रहने के दौरान 15वीं शताब्दी की एक स्मारक को तोड़कर आधिकारिक आवास बनवाया था।
दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की ओर से दिया गया था नोटिस
इस साल की शुरुआत में स्मारक को विध्वंस कर आधिकारिक आवास का निर्माण करने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग की ओर से राय को नोटिस दिया था। वहीं, वर्ष 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी बसंत रथ को कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने वरिष्ठों के प्रति अवज्ञा करने के आरोप में जुलाई 2020 में निलंबित करने की कार्रवाई हुई थी। वह एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी अन्य आदेश के मुताबिक, बसंत रथ 31 जुलाई 2023 से 180 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे। वहीं, मंत्रालय ने 28 जुलाई के आदेश में कहा है कि राष्ट्रपति मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और केंद्रीय समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बसंत कुमार रथ और 180 दिनों की अवधि तक यानी 31 जुलाई 2023 से 27 जनवरी 2024 तक निलंबित रहेंगे। सोमवार को यह आदेश जारी हुआ है।
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