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31 जुलाई तक दाखिल करें आईटीआर और चिंता मुक्त रहें : आयकर विभाग

निर्धारित तारीख के अंदर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

by WEB DESK
Jul 24, 2023, 02:27 pm IST
in बिजनेस
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जल्द कर दें। इस बार आईटीआर दाखिल करने की तय तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा।

आयकर विभाग ने रविवार को एक ट्वीट कर कहा कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2023 है। विभाग ने कहा कि कृपया http:ncometax.gov.in पर जाएं, अंतिम हफ्ते में भागदौड़ से बचें और जल्द से जल्द अपना आईटीआर फाइल करें और चिंता मुक्त रहें।

इनकम टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अमित रंजन के मुताबिक आईटीआर फाइल करने से न केवल पेनाल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और कई फायदे हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित तारीख के अंदर आईटीआर दाखिल नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

सौजन्य सिंडिकेट फीड

Topics: आईटीआर पर आयकर विभागआयकर विभाग का बयानIncome Tax Department on ITRStatement of Income Tax Departmentआयकर विभागIncome Tax DepartmentआईटीआरITRincome tax returnआयकर रिटर्न
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