नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को अवैध करार दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने ईडी और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र को देने वाले कानूनों को सही ठहराया है, लेकिन ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने पर कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए। इसलिए अब वह 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।
कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और उनके निहित स्वार्थ हैं, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जानी चाहिए। इन नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा था कि आप दलीलें मत दोहराएं। कोर्ट ने 2021 में ही कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में ही कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। 2021 में कोर्ट ने कहा था कि 2021 के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाए। ये राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं है कि आप याचिकाकर्ताओं के राजनीतिक जुड़ाव की चर्चा कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जया ठाकुर, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की थी। याचिकाओं में कहा गया था कि संजय मिश्रा को ईडी निदेशक के रूप में तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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