भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ सोशल मीडिया पर लगातार दुष्प्रचार के मामले सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल पाए गए हैं। शनिवार देर रात मध्य प्रदेश के इंदौर तुकोगंज थाने में उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। दिग्विजय सिंह के विरुद्ध अधिवक्ता राजेश जोशी ने शिकायत दर्ज कराई है। उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि धूमिल कर संघ को बदनाम करने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाए गए हैं। उज्जैन में भी दिग्विजय सिंह के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है।
दिग्विजय सिंह ने श्री गुरुजी का एक पोस्टर शेयर किया और लिखा कि गुरु गोलवलकर के दलितों पिछड़ों और मुसलमानों के लिए और राष्ट्रीय जल जंगल और जमीन पर अधिकार पर क्या विचार थे, जरूर जानिए। दिग्विजय सिंह द्वारा द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर जी की तस्वीर अनर्गल बातों के साथ पोस्ट करने पर स्वयंसेवकों में नाराजगी है। इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनील आम्बेकर ने इसके जवाब में एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा, “गोलवलकर गुरुजी के संदर्भ में यह ट्वीट तथ्यहीन है और सामाजिक विद्वेष उत्पन्न करने वाला है। संघ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह झूठा फोटोशॉप्ड पोस्टर बनाया गया है। गुरुजी ने कभी भी ऐसे नहीं कहा। उनका पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव को खत्म करने में लगा रहा।
संघ को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक फोटो की पोस्ट
भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पहनावे के साथ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने जयस के लोकेश मुजाल्दा और अभिषेक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। उक्त फोटो सीधी के अमानवीय प्रकरण से जोड़कर बनाया गया था। अभिभाषक सुरेन्द्र सिंह अलावा ने शुक्रवार को एमजी रोड थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। अलावा ने पुलिस को बताया कि लोकेश मुजाल्दा ने फेसबुक और अभिषेक ए जर्नलिस्ट ने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो जारी किया। इसमें एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वेशभूषा में पेशाब करते दिखाया गया है। वकीलों ने आरोप लगाया कि मीम के माध्यम से संघ के गणवेश का बुरा चित्रण किया गया है। इस कृत्य के माध्यम से आरएसएस की छवि धूमिल करने की साजिश हो रही है। पुलिस ने लिखित शिकायत पर लोकेश और अभिषेक के खिलाफ धारा 153(ए), 504, 505(2) और आइटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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