उत्तर प्रदेश में औरैया जनपद के अयाना थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। फांसी की सजा सुनाई जाते ही मृतका के परिजनों ने राहत की सांस ली और न्याय प्रक्रिया का धन्यवाद किया। न्यायालय ने आरोपी पर पांच लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
दरअसल, अयाना थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देश पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट दाखिल होने के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया है। जज द्वारा यह भी कहा गया दोषी को तब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक की उसकी मौत न हो जाए।
आपको बता दें कि 25 मार्च को आयाना क्षेत्र निवासी एक 8 वर्षीय मासूम लापता हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने खोजबीन करते हुए उसके शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद किशोरी की हत्या का मामला सामने आया। जिस पर पुलिस अधीक्षक ने टीमें गठित करते हुए शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की बात कही थी। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोषी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोषी गौतम सिंह पुत्र राजेंद्र प्रसाद दौहरे द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया। इसके उपरांत पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया। 82 दिन तक चली कार्रवाई के बाद स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट मनराज सिंह द्वारा दोषी को फांसी की सजा से दंडित किया गया तथा पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया।
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