पंचायत चुनाव हिंसा: हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को लगाई कड़ी फटकार, कहा- राज्यपाल के पास जाएं और इस्तीफा दे दें
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पंचायत चुनाव हिंसा: हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयुक्त को लगाई कड़ी फटकार, कहा- राज्यपाल के पास जाएं और इस्तीफा दे दें

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की खंडपीठ ने कहा कि राजीव सिन्हा अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो पद छोड़ दें

by WEB DESK
Jun 21, 2023, 11:49 pm IST
in भारत, पश्चिम बंगाल
कलकत्ता हाई कोर्ट

कलकत्ता हाई कोर्ट

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में सुरक्षा सुनिश्चित करने और हाईकोर्ट के आदेश के पालन में विफल रहे राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की खंडपीठ ने कहा कि राजीव सिन्हा अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो पद छोड़ दें।

न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल के पास जाइए और इस्तीफा दे दीजिए। आपका काम कोई और करेगा। गत 13 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका लगाई तो 15 जून को पूरे राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया। उसके बाद भी राज्य चुनाव आयोग ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला हाईकोर्ट में वापस लौटाते हुए कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। लेकिन तब भी इसके लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए। राज्य चुनाव आयोग से केंद्र को एक पत्र लिखकर 22 जिलों में केवल 22 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की गई जिसमें केवल दो जवानों की तैनाती होनी थी। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका बेहद संदिग्ध है। अफसोस है कि पक्षपातपूर्ण रवैए की वजह से शांतिपूर्वक चुनाव पर विश्वास बहाल नहीं हो पा रहा। राज्य चुनाव आयुक्त को चाहिए कि वे अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं तो राज्यपाल के पास जाकर के पद छोड़ दें। इसके बाद कोर्ट ने राज्य भर में 2013 के पंचायत चुनाव की तरह कम से कम 82 हजार केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए केंद्र को 24 घंटे के भीतर पत्र लिखने का निर्देश दिया है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: कलकत्ता हाई कोर्टबंगाल पंचायत चुनावचुनाव हिंसाराज्य चुनाव आयुक्तराजीव सिन्हा
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