मुंबई। समीर वानखेड़े रिश्वत मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को भी आरोपी बनाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता राशिद खान ने शाहरुख का नार्को, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता राशिद खान ने याचिका में दावा किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार रिश्वत लेने वाला भी दोषी है और रिश्वत देने वाला भी। अगर रिश्वतखोरी का आरोप साबित होता है, तो आरोपी के लिए पांच साल के कारावास का प्रावधान है। सीबीआई द्वारा दायर मामले के अनुसार, वानखेड़े ने स्वतंत्र गवाह के.पी. गोसावी के माध्यम से शाहरुख से रिश्वत के पैसे स्वीकार किए थे। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि शाहरुख ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को सूचित किए बिना रिश्वत दी थी। इसलिए कानून के मुताबिक वकील राशिद खान ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले में शाहरुख को भी आरोपी बनाया जाए। वकील ने याचिका में शाहरुख का ब्रेन मैपिंग के साथ नार्को, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की भी मांग की है।
गौरतलब है कि आर्यन खान को वानखेड़े की टीम ने कोर्डेलिया क्रूज शिप पर ड्रग पार्टी के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत देते हुए एनसीबी की जांच पर अंगुली उठाई थी। उसके बाद वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठे थे। वानखेड़े द्वारा शाहरुख से रिश्वत लेने के आरोपों की जांच के लिए एनसीबी ने एक विशेष जांच समिति का गठन किया था। इस कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में बाम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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