दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया है। दरअसल, तीन जून को इस मामले में हुई सुनवाई के बाद जज दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस पर आज फैसला आया है।
बता दें कि मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी सीमा सिसोदिया की देखभाल के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी। इससे पहले उन्हें आठ घंटे की अंतरिम बेल दी गई थी। सिसोदिया सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते थे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि मनीष सिसोदिया इस दौरान परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। वे मीडिया से बात नहीं करेंगे। सिसोदिया मोबाइल और इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें मिलने से पहले ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था।
गौरतलब है कि ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। उससे पहले सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
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