नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम राहत दी है। हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में पत्नी से कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यानी सात घंटे के लिए मिलने की इजाजत दी। हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया इस दौरान परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। वे मीडिया से बात नहीं करेंगे। सिसोदिया मोबाइल और इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े ईडी के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और विजय की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। मनीष सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए दोबारा अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने विरोध करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही सिसोदिया ने अपनी अंतरिम जमानत अर्जी वापस ली है। अब फिर से उसी आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे हैं। ईडी ने कहा कि सिसोदिया पुलिस की मौजूदगी में पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे में अंतरिम जमानत दिए जाने की जरूरत नहीं है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 28 अप्रैल को मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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