इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद से सम्बंधित लम्बित सभी मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में 3 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।
यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा प्रथम ने पारित किया है। हाईकोर्ट ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर लम्बित मुकदमों को ट्रांसफर करने की मांग के लिए दाखिल की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है और मथुरा के जिला जज को इस विवाद को लेकर सभी मुकदमें हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में लम्बित सारे मुकदमों का ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा।
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से मथुरा कोर्ट में लम्बित मुकदमों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग के लिए याचिका दाखिल हुई थी। इस याचिका में प्रतिवादी पक्षकारों, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं।
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन के माध्यम से दायर ट्रांसफर याचिका में कहा गया था कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से सम्बंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। याचिका में प्रार्थना की गई थी कि सभी मामलों को एक अदालत में ही ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में अदालत का सहयोग करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोयल को वाद मित्र बनाया है जो अदालत को इन मुकदमों की सुनवाई में सहयोग करेंगे।
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