दो हजार रुपये के नोट को बदलने की प्रक्रिया आज से देश के सभी बैंकों में शुरू होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन दिन पहले इसका एलान किया था। ग्राहक 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को बैंकों में बदल या अपने अकाउंट में जमा करवा सकेंगे।
आरबीआई के मुताबिक 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये का नोट लीगल बना रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक दिन पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नोट बदलने के लिए किसी भी पहचान पत्र की जरूरत नहीं होगी और न ही कोई फॉर्म भरना होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लोग आराम से दो हजार रुपये के नोट बदलें। इसमें कोई जल्दबाजी न करें। सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि लोगों को नोट बदलने की सभी सुविधा देने के साथ रोजाना जमा हो रहे दो हजार के नोट का डेटा मेंटेन किया जाए। रिजर्व बैंक के मुताबिक ग्राहक एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये मूल्य के नोट यानी 10 नोट ही बदल सकेंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर कोई सीमा नहीं होगी।
टिप्पणियाँ