नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई है। विधायक को यह सजा एक लॉ छात्र को पीटने के मामले में सुनायी गई। कोर्ट ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने बुधवार को यह आदेश सुनाया है।
विधायक त्रिपाठी पर वर्ष 2020 में एक लॉ स्टूडेंट को पीटने का आरोप लगा था। छात्र में शिकायत में कहा था कि वह 7 फरवरी 2020 को घर जा रहे थे। जब वह झंडेवालान चौक, लाल बाग पहुंचे तो वहां पर त्रिपाठी ने उनकी पिटाई की थी। शिकायत में कहा गया था कि विधायक ने उसके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने विधायक त्रिपाठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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