मुख्तार अंसारी हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त, गाजीपुर एमपी- एमएलए कोर्ट का फैसला
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मुख्तार अंसारी हत्या के प्रयास के मामले में दोषमुक्त, गाजीपुर एमपी- एमएलए कोर्ट का फैसला

मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 2009 में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। करंडा निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में उनको आरोपी बनाया गया था।

by संवाद सूत्र
May 17, 2023, 02:47 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
mukhtar_ansari

मुख्तार अंसारी (फाइल फोटो)

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गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई के बाद दोषमुक्त करार दिया। वर्ष 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में दोषमुक्त होने के बाद भी मुख्तार अंसारी का अभी जेल से निकलना संभव नहीं होगा।

मुहम्मदाबाद के मीर हसन के हत्या के प्रयास में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत में मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में बहस पूरी कर ली गई थी। 17 मई को फैसले के लिए तारीख निर्धारित की गई थी।

मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 2009 में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। करंडा निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। केस को गैंगचार्ट में शामिल किया गया। इसके आधार पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।

पिछले दिनों एक अन्य गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस केस में उसके भाई और गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल अंसारी को भी दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अफजाल की सांसदी भी छिन गई थी।

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