कोटा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा विधायक एवं प्रदेश महासचिव मदन दिलावर ने स्थानीय अदालत में शिकायत (इस्तेगासा) प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग की थी। इस पर स्थानीय कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई कर महावीर नगर पुलिस को मामला दर्ज कर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि मार्च, 2023 में महावीर नगर पुलिस थाने में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा के खिलाफ विधायक मदन दिलावर ने लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। इसके बाद दिलावर ने कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 6 (एसीजेएम-6) में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के खिलाफ इस्तेगासा पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई कर सोमवार को महावीर नगर थाना पुलिस को दिलावर के प्रार्थना पत्र पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पुरी ने बताया कि तीन मई को अदालत में इस्तेगासा पेश किया गया। 10 मई को कोर्ट ने एसपी शरद चौधरी से रिपोर्ट मांगी थी जिस पर एसपी ने रिपोर्ट में बताया कि रंधावा ने जयपुर में भाषण दिया था इसलिए कोटा में यह मामला नहीं बनता है। इसलिए कोटा में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि जो भाषण जयपुर में दिया गया था। उसका प्रभाव कोटा के साथ ही पूरे देश में भी हुआ है। फौजदारी मामले में जिस अपराध का परिणाम अगर कहीं भी नहीं निकलता तो वहां पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।
महावीर नगर थाना प्रभारी परमजीत ने बताया कि उनके पास अभी अदालत का कोई आदेश नहीं आया है। आदेश मिलने पर उसकी अनुपालना कीजाएगी। उल्लेखनीय है कि जयपुर में अडानी के खिलाफ राजभवन घेराव को दौरान सिविल लाइंस फाटक पर सभा को संबोधित करते कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बयान दिया था।
यह है मामला
एडवोकेट मनोज पुरी के अनुसार, 13 मार्च को कांग्रेस ने जयपुर में आमसभा आयोजित की थी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाषण में कहा था कि अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो। मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा। एडवोकेट पुरी का कहना है कि रंधावा द्वारा जनमानस के बीच प्रधानमंत्री के खिलाफ हेट स्पीच दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध भड़काने, उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित करने, राष्ट्र की एकता व अखंडता को भंग करने और आम जनता में घृणा व हिंसा भड़काने का प्रयास किया है जो आईपीसी की धारा 153बी, 124ए, 295ए, 504, 506, 511 के तहत दंडनीय अपराध है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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