कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बजरंग दल पर बयान देकर अब फंसते दिख रहे हैं। खड़गे को बजरंग दल के मानहानि मामले में समन जारी हुआ है। पंजाब की संगरूर की जिला अदालत के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर ने 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में खड़गे को समन जारी किया है।
हिंदू सुरक्षा परिषद् के संस्थापक हितेश भारद्वाज ने संगरूर अदालत में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि की याचिका दायर की है। उनका आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से करते हुए मानहानि की है।
हितेश ने कहा कि खड़गे ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके विरोध में हितेश भारद्वाज ने संगरूर अदालत में मानहानि का केस दायर किया है। केस पर सीनियर डिवीजन जज रमनदीप कौर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी करते हुए 10 जुलाई 2023 को संगरूर अदालत में तलब किया है। यह जानकारी हितेश भारद्वाज द्वारा दी गई।
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