उत्तराखंड : हिन्दू युवती को मिली कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति, हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए सुरक्षा के निर्देश
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उत्तराखंड : हिन्दू युवती को मिली कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति, हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए सुरक्षा के निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा जब वह नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दे। एसएचओ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं।

by WEB DESK
May 11, 2023, 05:18 pm IST
in उत्तराखंड
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक हिन्दू युवती को रूड़की की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। इसके आलावा हाईकोर्ट ने युवती को असुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।

मध्य प्रदेश नीमच निवासी भावना व फरमान की ओर से एक याचिका दायर कर अदालत से पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति देने और उसे सुरक्षा मुहैया कराये जाने की मांग की गयी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा जब वह नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दे। एसएचओ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं।

वहीं वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश युवती से अदालत ने पूछा कि दरगाह में ही क्यों नमाज अदा करना चाहती है घर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। जिस पर भावना ने कोर्ट को बताया कि वह रूड़की के रोशनाबाद में एक हर्बल फैक्ट्री में नौकरी करती है। वह स्थानीय पिरान कलियर दरगाह से प्रभावित है। इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है। उसे कट्टरवादी संगठनों से खतरा है। इसलिये उसे सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जाये।

युवती के द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है। न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है। बरहाल इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

Topics: कलियर दरगाहहिंदू युवती को नमाज की अनुमतिKaliyar DargahHindu girl allowed to offer Namazहिंदू युवती नमाजuttarakhand newsउत्तराखंड समाचारहरिद्वार समाचारHaridwar Newsरुड़की समाचारRoorkee news
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