बरेली। यूपी के बरेली कोर्ट ने लव जिहाद का शिकार हुई हिंदू युवती की हत्या में शामिल इकबाल, मोहम्मद यासीन और मिसरयार खां को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सहारनपुर की रहने वाली युवती से शादीशुदा इकबाल ने रवि शर्मा बनकर फंसाकर शादी कर ली थी। बाद में जबरन मतांतरण के विरोध पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लव जिहाद और हत्या के सनसनीखेज मामले में बरेली कोर्ट ने डेढ़ साल के अंदर अपना फैसला सुना दिया है।
बरेली में लव जिहाद और हत्या का शिकार हुई हिंदू परिवार की युवती सहारनपुर में देवबंद इलाके की रहने वाली थी। बेटी की हत्या की रिपोर्ट 28 अक्टूबर 2021 को बरेली के थाना मीरगंज मां ने दर्ज कराई थी। पीड़ित परिवार के मुताबिक, बरेली के गांव चुरई दलतपुर का रहने वाला फर्जी डाक्टर इकबाल ने खुद को रवि शर्मा बताकर उनकी बेटी को षडयंत्र में फंसा लिया था। इकबाल पहले से शादीशुदा था। भेद न खुले, इसके लिए उसने सहारनपुर की युवती को किराए के मकान में रख दिया। उसके शादीशुदा होने जानकारी बाद में सामने आई तो वह युवती पर मतांतरण को दबाव बनाने लगा और विरोध पर अपनी पूरी संपत्ति पहली पत्नी के नाम करने की धमकी देता था।
इस बीच युवती बेटी की मां बन गई तो भी उस पर और ज्यादा अत्याचार किए जाने लगे। पुलिस में शिकायत करने पर तरह-तरह से उसको यातनाएं दी जाती थीं। उसका षडयंत्र पुलिस और समाज के सामने न आए, इसके लिए इकबाल ने पहली पत्नी के भाई मोहम्मद यासीन और दोस्त मिसरयार खां के साथ मिलकर युवती की हत्या का तानाबाना बुन डाला। इकबाल और उसके साथियों ने 26 अक्टूबर 2021 को सुनियोजित तरीके से सहारनपुर की युवती की हत्या कर दी। इसकी जानकारी होने पर युवती की मां ने कानून का दरवाजा खटखटाया तो बरेली पुलिस कार्रवाई में जुट गई थी। युवती की बेटी हत्याकांड की चश्मदीद गवाह थी। थाना मीरगंज पुलिस ने इकबाल और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और जल्द ही उनके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट भेज दी थी। हत्याकांड की सुनवाई बरेली में कोर्ट में चल रही थी। एक दिन पहले बरेली न्यायालय ने सहारनपुर की युवती के हत्यारे फर्जी डाक्टर इकबाल, उसके साले मोहम्मद यासीन और साथी मिसरयार खां को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों पर डेढ़ लाख का जुर्माना भी ठोंका है।
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