हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामला: कब्जेदारों की SLP को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार, स्टे आर्डर भी हुआ स्थाई
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हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण मामला: कब्जेदारों की SLP को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार, स्टे आर्डर भी हुआ स्थाई

सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख जुलाई के पहले हफ्ते में दी

by उत्तराखंड ब्यूरो
May 2, 2023, 10:21 pm IST
in भारत, उत्तराखंड
जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक जो जैसा है वैसा रहेगा

जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक जो जैसा है वैसा रहेगा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में आज सुनवाई के दौरान कब्जेदारों के स्थगन आदेश को अस्थाई से स्थाई कर दिया और उनकी एसएलपी को भी स्वीकार कर लिया।

दूसरी ओर सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा जिस पर कोर्ट ने जुलाई के पहले हफ्ते तक समय दे दिया। जानकारी के मुताबिक रेलवे और उत्तराखंड सरकार के पक्ष ने इस मामले के समाधान विषय को आगे रखते हुए कोर्ट से निवेदन किया कि वह ऐसा रास्ता निकालना चाहते हैं कि सरकार को और कब्जेदारों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। जिस पर कोर्ट ने कब्जेदारों की एसएलपी को स्वीकार करते हुए स्टे ऑर्डर को स्थाई कर दिया यानि जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक जो जैसा है वैसा रहेगा। अब अगली तिथि तक रेलवे और उत्तराखंड सरकार को अपना पक्ष रखने का समय मिल गया है।

Topics: सुप्रीम कोर्टहल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमणSLPस्टे आर्डररेलवे और उत्तराखंड सरकार
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