दिल्ली में सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला करने और धमकाने के मामले में दोषी करार दिया है।
एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को भी दोषी करार दिया। कोर्ट दोनों की सजा के मामले पर तीन मई को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 506 और 34 के तहत दोषी ठहराया, जबकि आसमा को भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के तहत भी दोषी ठहराया।
बता दें कि घटना चार फरवरी 2009 की है। दिल्ली के जाफराबाद के सर्वोदय कन्या विद्यालय के प्रिंसिपल रजिया बेगम पर आरोपी आसमा द्वारा थप्पड़ मारने और उनके साथ गाली गलौज करने का आरोप था। दोनों आरोपियों ने प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी भी दी थी। जानकारों के मुताबिक विधायक और उनकी पत्नी को जिस मामले में दोषी करार दिया गया है, उसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोर्ट अब्दुल रहमान को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाता है तो उनकी विधायकी भी जा सकती है।
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