नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी सूचना दी। इस सूचना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंद कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को इस मामले की सीबीआई जांच की इजाजत दे दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि मामले में दो चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देगा तो इसमे कानूनी पेचीदगियां नही होंगी। महाराष्ट्र सरकार ने 11 अक्टूबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वो इस मामले की जांच मामला सीबीआई को सौंपने को तैयार है। 2020 में हुई इस घटना की जांच सीबीआई को देने का उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने विरोध किया था। अब नई शिंदे सरकार ने कहा है कि उसे आपत्ति नहीं।
याचिका शशांक शेखर झा ने दायर की थी। 11 जून, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। शशांक झा के अलावा मृत साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं ने याचिका दाखिल की थी। याचिकाओं में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में शक के दायरे में पुलिस ही है। याचिका में घटना में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच राज्य सीआईडी से वापस लेने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चल रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
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