शिक्षा का अधिकार : निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आज खुलेगी ऑनलाइन लॉटरी

लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावक 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके संबंधित स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे।

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WEB DESK

मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) अर्न्तगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा (नर्सरी/केजी-1/केजी-2/पहली) में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए आज (बुधवार को) ऑनलाइन लॉटरी खुलने जा रही है।

राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक धनराजू एस ने बताया कि आरटीई के तहत गरीब बच्चों के निशुल्क प्रवेश के लिए इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च तक जमा हुए। इसके बाद 27 मार्च तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित जन शिक्षा केन्द्रों पर किया गया।

संचालक धनराजू ने बताया कि आज विद्यालय आवंटन के लिए पारदर्शी और रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी से बच्चों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा और चयनित बच्चों को एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित बच्चों के अभिभावक 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकेंगे।

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