कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। pic.twitter.com/Sz5PZ24ZWd
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 24, 2023
लोकसभा सचिवालय की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को एक मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला किया, जो 23 मार्च 2023 से प्रभावी हो गई है।
सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल को जमानत भी दे दी। कोर्ट ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि ‘सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं? राहुल के इस बयान के बाद सूरत पश्चिम सीट के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल ने मोदी समुदाय का अपमान किया।
जानकारी के मुताबिक जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसद-विधायक को किसी मामले में दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो संसद या विधानसभा से उसकी सदस्यता रद्द होती है। सजा की अवधि पूरी करने के बाद भी वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
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