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31 मार्च तक करा लें पैन को आधार से लिंक, नहीं तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर बैंकों में 50 हजार रुपये से ज्यादा की राशि जमा और निकासी नहीं कर पाएंगे।

by WEB DESK
Mar 18, 2023, 02:35 pm IST
in भारत, बिजनेस
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पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की है। विभाग के मुताबिक समय सीमा गुजर जाने के बाद आधार कार्ड से लिंक नहीं किए गए व्यक्तिगत पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।

आयकर विभाग ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक सभी पैन धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से जो पैन आधार से नहीं लिंक होंगे, वे पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे।

विभाग ने लोगों से ट्वीट कर अपील की है कि पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी समय-सीमा बहुत नजदीक है। ऐसे में कृपया और देर न करें, आज ही अपने पैन को आधार से लिंक करें। गौरतलब है कि 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने वालों को कारोबार और टैक्स संबंधी छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं, पैन निष्क्रिय होने पर बैंकों में 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम जमा और निकासी नहीं होगी। आयकर रिटर्न फाइल करने और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में परेशानी आएगी।

Topics: आयकर विभागIncome Tax DepartmentPan CardAadhaar Cardपैन कार्डआधार कार्डपैन-आधार लिंकपैन-आधार लिंक अनिवार्यpan-aadhar linkpan-aadhar link mandatory
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