पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला के भांगड़ पुलिस स्टेशन में स्थानीय तृणमूल नेता दीनानाथ नस्कर के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर दर्ज इस एफआईआर में नस्कर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 417 और धारा 506 लगाई गई है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर कहा है कि पीड़ित महिला काम के सिलसिले में भांगड़ में अकेली रहती है। काम की वजह से उसकी मुलाकात दीनानाथ से हुई। दीनानाथ शादी का झांसा देकर उसे अलग-अलग होटलों और रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उससे जबरन संबंध बनाए।
शादी की बात करने पर जान से मारने की धमकी। इस एफआईआर पर दीनानाथ नस्कर का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं। यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है।
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