14 फरवरी को अयोध्या में 100 एकड़ ज़मीन खरीद कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक नया कार्यालय बनाने की गलत खबर कई मीडिया संस्थानों ने छापी। जिसका खंडन अवध प्रांत के प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ अशोक दुबे ने किया। उन्होंने ने इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर सहित अन्य मीडिया संस्थानों के खिलाफ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत लखनऊ के हजरतगंज थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 153ए, 505, व आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
डॉ. अशोक दुबे ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 14 फरवरी को दैनिक भास्कर ने अपनी वेबसाइट पर ‘अयोध्या में 100 एकड़ में बनेगा आरएसएस मुख्यालय’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसी दिन न्यूज़ 24 चैनल ने भी उक्त समाचार चलाया। इस मनगढ़ंत समाचार का खंडन करते हुए शिकायतकर्ता ने त्वरित ही सभी को प्रेषित किया। दैनिक भास्कर के स्थानीय प्रतिनिधि के साथ-साथ विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों से भी बात की। दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि की ओर से आश्वस्त भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद दैनिक भास्कर ने 15 फरवरी के अपने प्रिंट एडिशन में पुनः समाचार प्रकाशित किया।
दैनिक भास्कर व न्य़ूज़ 24 द्वारा प्रकाशित समाचार के आधार पर अन्य संस्थानों (हरिभूमि न्यूज़, टीवी9, पंजाब केसरी, फोकस 24 न्यूज़, जनादेश टुडे भारत न्यूज व अन्य) ने भी यह तथ्यहीन समाचार प्रकाशित व प्रसारित किया। मनगढ़ंत समाचार के कारण पाठकों, स्वयंसेवक व सामान्य जन में संघ की विपरीत छवि प्रस्तुत हुई।
प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि को धूमिल करने व गलत छवि निर्माण करने के उद्देश्य से ही यह मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित व प्रसारित किया गया। उक्त झूठा व मनगढ़ंत समाचार प्रकाशित करने से पूर्व विभिन्न संस्थानों ने तथ्यों को जांचना भी उचित नहीं समझा। जबकि मीडिया का दायित्व बनता है कि पूर्ण रूप से जांचने के पश्चात ही समाज के समक्ष तथ्यों को रखा जाए। शिकायत के साथ ही न्यूज क्लिप्स भी पुलिस को सौंपे हैं।
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