एमसीडी मेयर चुनाव:  सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलजी की ओर नामित सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं, 22 को होगी निगम की बैठक

दिल्ली सरकार की सिफारिश को उपराज्यपाल ने दी हरी झंडी, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों का चुनाव होगा।

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WEB DESK

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल की ओर से नामित सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 फरवरी को एमसीडी की बैठक आयोजित करने की सिफारिश उपराज्यपाल वीके सक्सेना से की। इसके कुछ घंटे बाद उपराज्यपाल ने इसे अनुमति प्रदान कर दी।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम की बार-बार स्थगित हो रही पहली बैठक 22 फरवरी को आयोजित करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इस बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के छह सदस्यों का चुनाव होगा।

एमसीडी सदन में बुधवार को सुबह 11 बजे पहली बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले एमसीडी की बैठक तीन बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जारी राजनीतिक गतिरोध के चलते स्थगित हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली नगर निगम में उपराज्यपाल की ओर से नामित सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। साथ ही निगम में जरूरी चुनावों के लिए 24 घंटे के अंदर अगली तारीखें तय करने के भी निर्देश दिए थे।

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